मोटी वसूली के लिए खुलने नहीं दे रहा,घोर धूर्त, भ्रष्ट जिलाधीश मनीष सिंह हरामखोर शहर के छोटे बड़े दुकानदारों, व्यवसाइयों से लेकर सारे बाजारों, मंडिया
घोर धूर्त, भ्रष्ट जिलाधीश मनीष सिंह हरामखोर शहर के छोटे बड़े दुकानदारों, व्यवसाइयों से लेकर सारे बाजारों, मंडियों आदि से वसूली के लिए खुलने नहीं दे रहा है। जबकि भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने आपने प्रेस सूचना ब्यूरो से 30 मई को ही आदेश जारी कर दी थी 1 जून से सबको खोलने के लिए किसी भी गतिविधि पर केवल संक्रमित क्षेत्रों को छोड़कर कोई प्रतिबंध नहीं था। पर यह भारत सरकार का भी बाप है। क्योंकि बाप मोती सिंह ने अपनी वसूली के लिए भोपाल के सरकारी आंकड़ों के अनुसार 20000 और वास्तविकता में कम से कम 100000 लोग जो 2दिस84 को यूनियन कार्बाइड की मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस रिसाव से मरे थे 4 दिसंबर को एंडरसन जो युनियन कारवाइड प्लांट का मालिक था भारत आया। उससे मोटा पैसा लेकर एसपी स्वराज पुरी और कलेक्टर इसका बाप मोती सिंह लोग उसे पकड़कर मार ना डालें। अपनी जीप में बैठाकर कर भोपाल हवाई अड्डे पर ले गया और उसको भगवा दिया था। के बाद वह कभी भारत नहीं लौटा। वही कांड उसका बेटा मनीष सिंह इंदौर में 36 साल बाद जब लोग 78 दिन से भूख और बेरोजगारी से परेशान हैं। भारत सरकार ने 30 मई को ही आदेश जारी कर देश खोलने के और नगर खोलने की गाइडलाइन जारी कर दी थी। बंदा अभी भी हरामखोरी में मोटी वसूली कर ही बाजारों को खोल रहा है। नीचे भारत सरकार गृह मंत्रालय का वह हिंदी अनुवादित पत्र है जिसे आप गृह मंत्रालय के प्रेस नोट में पढ़ सकते हैं। प्रेस सूचना ब्यूरो भारत सरकार *** COVID-19 से लड़ने के लिए नई दिशानिर्देश 1 जून 2020 से प्रभावी होंगे कंटेनर जोन में लॉकडाउन के सख्त प्रवर्तन, जिनके द्वारा सीमांकन किया जाना है स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के आधार पर राज्य / केन्द्र शासित प्रदेश की सरकारें कंटेनर जोन के बाहर सभी गतिविधियों को फिर से खोलने; एक करने के लिए 1 अनलॉक आर्थिक फोकस नाइट कर्फ्यू सभी गैर-जरूरी के लिए व्यक्तियों के आंदोलन पर लागू रहने के लिए रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक गतिविधियां नई दिल्ली, 30 मई, 2020 केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA) ने COVID-19 और इसके लिए लड़ने के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए कंटेनर ज़ोन के बाहर के क्षेत्रों को आज फिर से खोलना। दिशानिर्देश होगा 1 जून, 2020 से लागू होगा और 30 जून, 2020 तक प्रभावी रहेगा फिर से खोलने का चरण, अनलॉक 1, एक आर्थिक फोकस होगा। नए दिशा-निर्देश दिए गए हैं राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के साथ व्यापक विचार-विमर्श के आधार पर जारी किया गया। 24 मार्च, 2020 से पूरे देश में एक सख्त तालाबंदी की गई आवश्यक गतिविधियों को छोड़कर निषिद्ध कर दिया गया। इसके बाद, एक क्रमबद्ध तरीके से और रखने के लिए सीओवीआईडी ​​-19 के प्रसार को ध्यान में रखते हुए, तालाबंदी के उपायों का व्यापक उपयोग आराम किया गया है। नए दिशानिर्देशों की मुख्य विशेषताएं लॉकडाउन उपायों को सख्ती से नियमन क्षेत्रों में लागू किया जाएगा। राज्य / केन्द्र शासित प्रदेश सरकारों द्वारा सीमांकन के बाद, इस पर विचार किया जाएगा स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देश। कंटेंट ज़ोन के भीतर, सख्त परिधि नियंत्रण बनाए रखा जाएगा और केवल आवश्यक गतिविधियों की अनुमति दी जाएगी। सभी गतिविधियाँ जो पहले प्रतिबंधित थीं, उन्हें कंटेनर के बाहर के क्षेत्रों में खोला जाएगा मानक संचालन प्रक्रियाओं के पालन के साथ चरणबद्ध तरीके से क्षेत्र (एसओपी), स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा निर्धारित किया जाना है: चरण I (8 जून, 2020 से खोलने की अनुमति) • धार्मिक स्थान और सार्वजनिक पूजा स्थल; • होटल, रेस्तरां और अन्य आतिथ्य सेवाएं; तथा • शॉपिंग मॉल। स्वास्थ्य मंत्रालय केंद्र के परामर्श से उपरोक्त गतिविधियों के लिए एसओपी जारी करेगा सामाजिक भेद सुनिश्चित करने के लिए संबंधित और अन्य हितधारकों के मंत्रालय / विभाग जिसमें COVID-19 का प्रसार शामिल है। फेस II स्कूल, कॉलेज, शैक्षिक / प्रशिक्षण / कोचिंग संस्थान आदि के बाद खोला जाएगा राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के साथ परामर्श राज्य सरकारों / संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को सलाह दी जा रही है माता-पिता और अन्य हितधारकों के साथ संस्था स्तर पर परामर्श आयोजित करना। पर आधारित प्रतिक्रिया, जुलाई के महीने में इन संस्थानों को फिर से खोलने पर निर्णय लिया जाएगा, 2020. MoHFW इन संस्थानों के लिए SOP तैयार करेगा। पूरे देश में प्रतिबंधित रहने के लिए गतिविधियों की सीमित संख्या • यात्रियों की अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा; • मेट्रो रेल का संचालन; • सिनेमा हॉल, व्यायामशाला, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार और ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल और समान स्थान; तथा, • सामाजिक / राजनीतिक / खेल / मनोरंजन / शैक्षणिक / सांस्कृतिक / धार्मिक कार्य / और अन्य बड़ी मण्डली। • उपर्युक्त गतिविधियों के उद्घाटन के लिए तिथियां चरण III में तय की जाएंगी स्थिति का आकलन। व्यक्तियों और सामानों का अप्रतिबंधित आंदोलन • व्यक्तियों और वस्तुओं के अंतर-राज्य और अंतर-राज्य आंदोलन पर कोई प्रतिबंध नहीं। कोई अलग नहीं इस तरह के आंदोलनों के लिए अनुमति / अनुमोदन / ई-परमिट की आवश्यकता होगी। • हालांकि, यदि कोई राज्य / संघ राज्य क्षेत्र, सार्वजनिक स्वास्थ्य और इसके मूल्यांकन के कारणों पर आधारित है स्थिति, व्यक्तियों के आंदोलन को विनियमित करने का प्रस्ताव है, यह व्यापक प्रचार देगा इस तरह के आंदोलन, और संबंधित पर लगाए जाने वाले प्रतिबंधों के बारे में अग्रिम प्रक्रियाओं का पालन किया जाना है। रात्रि कर्फ्यू सभी के लिए, व्यक्तियों के आंदोलन पर लागू रहेगा गैर-जरूरी गतिविधियां। हालांकि, कर्फ्यू की संशोधित समय-सीमा रात 9 बजे से 5 बजे तक होगी कर रहा हूँ। COVID-19 प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय निर्देशों का पालन किया जाना जारी रहेगा देश, सामाजिक दूरियां सुनिश्चित करने की दृष्टि से। राज्यों को कंटेनर जोन के बाहर की गतिविधियों पर निर्णय लेना है स्थिति के आकलन के आधार पर, राज्य और केंद्रशासित प्रदेश कुछ गतिविधियों पर रोक लगा सकते हैं कंटेनर ज़ोन के बाहर या इस तरह के प्रतिबंध लगाते हैं, जैसा कि आवश्यक समझा जाता है। कमजोर व्यक्तियों के लिए सुरक्षा कमजोर व्यक्ति, अर्थात्, 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, सह-रुग्णता वाले व्यक्ति, आदि। गर्भवती महिलाओं, और 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को छोड़कर, घर पर रहने की सलाह दी जाती है आवश्यक आवश्यकताओं को पूरा करने और स्वास्थ्य प्रयोजनों के लिए। आरोग्य सेतु का उपयोग आरोग्य सेतु मोबाइल एप्लिकेशन भारत सरकार द्वारा निर्मित एक शक्तिशाली उपकरण है COVID -19, या संक्रमित होने के जोखिम से संक्रमित व्यक्तियों की त्वरित पहचान की सुविधा प्रदान करता है। इस प्रकार व्यक्तियों और समुदाय के लिए एक ढाल के रूप में कार्य करना। सुरक्षा सुनिश्चित करने की दृष्टि से, विभिन्न प्राधिकरणों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन के उपयोग को प्रोत्साहित करें। एमएचए दिशानिर्देश देखने के लिए
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